इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना_UP
योजना लाभ :- 12000 रूपये प्रतिवर्ष
विवरण –
यह योजना बीपीएल परिवारों की विधवाओं के लिए पेंशन प्रदान करता है।
पात्रता मापदंड –
- 18 वर्ष से ऊपर की आयु।
- आवेदक का बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
- ऐसी महिलाओं का बच्चा व्यस्क नहीं होना चाहिए और यदि वह व्यस्क है तो वह परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- महिला का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य वृद्धावस्था पेंशन योजना या किसी अन्य सरकारी योजना से महिला को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।
- उत्तरप्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ –
- जाति का प्रमाण
कोई भी – यूपी जाति प्रमाण पत्र
- उम्र का सबूत
कोई भी- यूपी जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान का सबूत
आवश्यक – आधार कार्ड
कोई भी- यूपी वोटर आईडी
- मौत का सबूत
आवश्यक – यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र (पति)
आय का प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें –
- एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाएं और निराश्रित महिला पेंशन आवेदन का टैब चनें।
- फॉर्म में सभी प्रासंगिक जानकारी भरें तथा सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म का प्रिंट लें और ब्लॉक या जिला स्तर के समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
- फॉर्म को आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा अग्रसरित किया जाएगा।
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