इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना_UP
योजना लाभ :- रु 300 प्रति माह (18-79 वर्ष की आयु), रु 500 प्रति माह (80 और अधिक वर्ष की आयु) की पेंशन, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए रु 700 के अलावा।
विवरण –
विकलांग व्यक्तियों, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (80% या अधिक विकलांगता या एकाधिक विकलांग), 18-79 वर्ष की आयु के बीच और गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह रु 300 की केंद्रीय सहायता दी जाती है। विकलांग पेंशन योजना 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति लाभार्थी प्रति माह केंद्रीय सहायता बढ़ाकर रु 500 कर दी जाती है।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार दिव्यांग पेंशन के तहत रु 700 प्रति माह पेंशन प्रदान करती है।
पात्रता मापदंड –
- न्यूनतम आयु सीमा -18
- बीपीएल उम्मीदवार योजना के लिए पात्र
- उत्तरप्रदेश का निवासी
- 40% विकलांगता के साथ अक्षम
आवश्यक दस्तावेज़ –
उम्र का सबूत –
कोई भी –
- यूपी आधार कार्ड
- यूपी जन्म प्रमाण पत्र
- यूपी वोटर आईडी
- यूपी राशन कार्ड
विकलांगता का प्रमाण –
- आवश्यक – यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र
निवास का प्रमाण
- कोई भी –
- यूपी आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाता का सबूत
आवेदन कैसे करें –
आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया –
- आवेदक को आवेदन पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं में जाना होगा। ( आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जाता है )
- फॉर्म को विधिवत भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा।
- उचित सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
- चयन होने पर, स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं द्वारा लाभार्थियों को या तो बैंक खाते में नकद/प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डाकघर खाते/ डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से पेंशन राशि का वितरण किया जाता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया –
- एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाएं और विकलांगता पेंशन आवेदन टैब चुनें।
- सभी संबंधित जानकारी के साथ फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर ब्लॉक या जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें।
- फॉर्म आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।
Discussion about this post