प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (केंद्रीय)
योजना लाभ:- ₹3,000 पेंशन प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
विवरण–
यह देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान ₹55 से ₹200 के बीच मासिक योगदान के भुगतान पर इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
पहचान का सबूत
आवश्यक – आधार कार्ड
बैंक खाता का सबूत
आवश्यक- बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें-
प्रक्रिया 1: सीएससी केंद्र
- सीएससी केंद्र से संपर्क करें और आईएफएससी कोड के साथ अपना आधार नंबर और बचत बैंक खाता संख्या प्रस्तुत करें।
- वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) आवेदक और नामांकित व्यक्ति के मूल विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगा।
- लाभार्थी को वीएलई को पहली किश्त की राशि नकद में देनी होगी।
- नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और फिर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा
- एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) तैयार की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित कर लाभार्थी को दिया जाएगा।
प्रक्रिया 2: स्व नामांकन
- आवेदक दिए गए लिंक के माध्यम से स्वयं नामांकन कर सकते हैं: https://maandhan.in/auth/login
- ऑनलाइन आवेदन भरें और इसे एक अद्वितीय आईडी के साथ डाउनलोड करें।
- इस फॉर्म पर आवेदक द्वारा भौतिक रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। पोर्टल पर एक घंटे में हस्ताक्षरित फॉर्म की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।
- सब्सक्राइबर को ऑनलाइन भुगतान सेवा विकल्पों के माध्यम से पहली किस्त का भुगतान करना होगा।
- भुगतान हो जाने के बाद, लाभार्थी को ई-कार्ड के साथ एसएमएस साझा किया जाएगा।
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