प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
योजना लाभ:- ₹5000 का मातृत्व लाभ
विवरण-
इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समाज की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। यह लाभ महिला को पहले दो जीवित बच्चे के लिए (दूसरे बच्चे को लड़की मानते हुए) प्रदान किया जाता है।
पात्रता मापदंड-
१. आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
२. आवेदक महिला गर्भावस्था होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़-
पहचान का सबूत
आवश्यक- आधार कार्ड (केंद्रीय)
गर्भावस्था का सबूत
आवश्यक- गर्भावस्था कार्ड
बैंक खाता का सबूत
आवश्यक- बैंक खाता पासबुक
आवेदन कैसे करें-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, महिलाओं को अंतिम मासिक धर्म (एलएमपी) के 150 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीपी) कार्ड में अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात महिलाएं मातृत्व लाभ के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता को एलएमपी तिथि से 730 दिनों के भीतर या बच्चे के जन्म से 460 दिनों के भीतर आवेदन कर सकती हैं।
- महिलाओं को गर्भावस्था के पंजीकरण के समय ₹1000 की पहली किश्त मिलेगी।
- महिलाओं को ₹2000 की दूसरी किस्त कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच पर प्राप्त होगी। एलएमपी की तारीख से छह महीने के बाद इसका दावा किया जा सकता है।
- इसके अलावा, नवजात शिशु के टीकाकरण के पहले चक्र पर ₹2000 की अंतिम किस्त दी जाएगी।
- यह राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
नोट: आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
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