प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
योजना लाभ : एक बार मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए ₹1600 तक की नकद सहायता । निःशुल्क पहली रिफिल और स्टोव।
विवरण-
PMUY कनेक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा नकद सहायता प्रदान की जाती है – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थियों से संबंधित वयस्क महिलाओं को ₹1600 (14.2 किलोग्राम सिलेंडर के कनेक्शन के लिए / 1150 रुपये प्रति 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) लाभार्थी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वन निवासी, द्वीप और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, SECC परिवार (AHL TIN), सरकार के 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार । नकद सहायता में शामिल हैं: – सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट- 14.2 किलो सिलेंडर के लिए ₹1250/5 किलो सिलेंडर के लिए ₹800- प्रेशर रेगुलेटर – ₹150 एलपीजी नली ₹100 घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड – ₹25 निरीक्षण / स्थापना / प्रदर्शन शुल्क – ₹75 * इसके अतिरिक्त, सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ बीपीएल / गरीब परिवारों की महिलाओं को तेल विपणन कंपनियों में निःशुल्क जमा कनेक्शन के साथ पहली एलपीजी गैस स्टोव (हॉटप्लेट) दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता मापदंड
- आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की एक वयस्क महिला होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बीपीएल या एसईसीसी या गरीब परिवार, या अति पिछड़ा वर्ग, या प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) या अंत्योदय अन्न योजना, या चाय और पूर्व चाय बागान निवासी या वन का निवासी होना चाहिए, या द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग।
- आवेदक का देश भर के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।
- एक ही घर में कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ –
पहचान का सबूत
आवश्यक
- आधार कार्ड (केंद्रीय)
- पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
जाति का प्रमाण
कोई भी- UP जाति प्रमाण पत्र
आय का प्रमाण
कोई भी
- UP-आय प्रमाण पत्र
- UP- राशन कार्ड ( परिवार )
निवास का प्रमाण
कोई भी
- आधार कार्ड (केंद्रीय)
- UP वोटर आईडी
आवेदन कैसे करें-
यह योजना महिलाओं पर लक्षित है, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बीपीएल / गरीब / एएवाई / एसईसीसी / अति पिछड़े परिवारों या चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियों, वनवासियों या द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोगों से हैं, इस प्रकार आवेदक परिवार की महिला होना है।
- आवेदक स्थानीय गैस कनेक्शन वितरक से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है या https://www.pmuy.gov.in/ujjwala2.html# पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है।
- फॉर्म भरें, उल्लेखित दस्तावेज़ संलग्न करें, और वितरक को वापस जमा करें।
- आवेदक को 14.2 किलो से 5 किलो के बीच गैस कनेक्शन के प्रकार का उल्लेख करना होगा, जिसे वे पसंद करेंगे।
- कनेक्शन आवेदन के 15 दिनों के भीतर ठीक किया जाना है।
- सब्सिडी आगे, आवेदन करते समय उल्लेखित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ एक घर से केवल एक महिला सदस्य को मिलेगा।
- ध्यान दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए बैंक खाता होना जरूरी है। यह महिला आवेदक का होना चाहिए। यदि महिला के पास बैंक खाता नहीं है, तो यह सलाह दी जाती है कि वह पहले जन धन बैंक खाता खोले ।
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