पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना
योजना लाभ : ऋण ₹25 लाख तक
विवरण-
यह योजना उन इकाइयों को 13% तक ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है, जिन्होंने मार्जिन मनी सब्सिडी और उद्यमी के योगदान को घटाकर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से पहले ही ऋण प्राप्त कर लिया है। पीएमईजीपी द्वारा इससे जुड़ी उच्च लागत के कारण इकाइयों के वित्त को बड़े पैमाने पर बंद करने के कारण यह योजना लागू की जा रही है।
पात्रता मापदंड
1) आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
2) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: 10 + 2 पास
3) निवास का स्थान : उत्तर प्रदेश
आवश्यक दस्तावेज़ –
आवश्यक- ऋण स्वीकृति पत्र
अन्य दस्तावेज
- आवश्यक- परियोजना प्रस्ताव
- योजना के लिए विशिष्ट दस्तावेज
- आवश्यक- बैंक खाता का विवरण
- UP_ब्याज अनुदान दावा पत्रक
- व्यवसाय के पते का प्रमाण
- आवश्यक- एमएसएमई की तस्वीर
आवेदन कैसे करें-
1) जरुरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भर कर जिला ग्राम उद्योग अधिकारी या विभाग के कार्यालय में जमा करें।
2) लाभार्थियों का चयन जिला अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्ष्ता वाली समिति करेगी।
3) व्यापर की लागत में से उद्यमी को (10% का योगदान सामान्य श्रेणी के लिये तथा 5% आरक्षित श्रेणी के लिये) अपनी ओर से करना होगा।
- बैंक को ऋण के ब्याज का भुगतान सरकार की ओर से इस योजना के तहत प्राप्त अनुदान द्वारा किया जायेगा ।
- official site- upkvib.gov.in, apply
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