(Kanya Vivah Yojana ) कन्या विवाह सहायता योजना (BOCW)_UP
योजना लाभ: विवाह अनुदान ₹75000 तक
विवरण-
यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विवाह योग्य आयु की अपनी बेटियों या स्वयं महिला निर्माण श्रमिक की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
आवश्यक दस्तावेज़-
रोजगार के सबूत
आवश्यक- UP – निर्माण लेबर कार्ड
उम्र का सबूत
आवश्यक- UP जन्म प्रमाणपत्र (बेटी)
जाति का प्रमाण
कोई भी- UP -जाति प्रमाण पत्र (बेटी)
संबंध का सबूत
आवश्यक-UP- राशन कार्ड
शादी का सबूत
कोई भी
- रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र (बेटी)
- विवाह निमंत्रण (बेटी)
आवेदन कैसे करें-
(a) ऑनलाइन प्रक्रिया:
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को सीएससी केंद्र या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या यूपीबीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर जाना होगा।
- आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
(b) ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
- आवेदक श्रम विभाग से आवेदन प्राप्त कर सकता है।
- आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ विभाग को जमा करें।
आवश्यक सूचना:
(i) दुल्हन की कम से कम उम्र 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
(ii) आवेदक किसी भी राज्य / केन्द्र योजना के अंतर्गत विवाह सहायता के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(iii) अगर लड़की को गोद लिया गया है तो गोद लेने के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
(iv) केवल एक पुत्री को ही लाभ दिया जायेगा। और यदि दो संतान हैं और दोनों बालिका हैं तो दोनों पुत्रियों को लाभ दिया जायेगा ।
(v) अंतरजातीय विवाह के मामले में जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
(vi) शादी के एक साल के भीतर आवेदन जमा करना होगा। और साम्प्रदायिक विवाह (न्यूनतम 11 जोड़े) के मामले में आवेदन विवाह से 15 दिन पहले जमा करना होगा।
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