अक्षमता पेंशन योजना (BOCW)_UP
योजना लाभ : रु 1,000/ प्रति माह
विवरण –
यह योजना उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर लाभार्थी व उसके परिवार के भरण-पोषण हेतु नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
पात्रता मापदंड –
पंजीकृत निर्माण मजदूर पूर्ण स्थायी अक्षमता (50 प्रतिशत या उससे अधिक)
कैसे करें आवेदन –
- आवेदन पत्र दो प्रतियों में (पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से तीन माह के भीतर) निकटस्थ श्रम कार्यालय में अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत करना होगा।
- एक प्रति पावती स्वरुप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवायी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी/मंडलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- तीन माह के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में उपयुक्त कारण पाए जाने पर बार्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा। ( पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो)
- किसी और राष्ट्रीय/राज्य योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
- छः माह के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज़ –
रोजगार के सबूत – आवश्यक – UP-निर्माण लेबर कार्ड
विकलांगता का प्रमाण – आवश्यक – UP-विकलांगता प्रमाण पत्र
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