ईएसएम के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी_UP
योजना लाभ: अधिकतम ₹ 1,00,000 के ऋण राशि के लिए 50% ब्याज सब्सिडी
विवरण-
इस योजना का उद्देश्य युद्ध में शोक संतप्त, युद्ध में विकलांग और सभी रैंकों के शांतिकाल के हताहतों के लिए घर के निर्माण के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति करके ₹100000 तक की अधिकतम ऋण राशि के लिए छोटी राहत प्रदान करना है।
पात्रता मापदंड-
1.आवेदक को केवल युद्ध में शोक संतप्त / युद्ध में विकलांग होना/शान्ति के समय हताहत (सभी रैंक) पूर्व सैनिक होना चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़-
पहचान का सबूत
कोई भी
- पूर्व सैनिक पहचान पत्र
- सेवा पुस्तक के पहले पृष्ठ की प्रति
आवश्यक-
- UP आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
भुगतान का सबूत
कोई भी
- प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
बैंक खाता का सबूत
आवश्यक- UP बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें-
- यह योजना युद्ध में शोक संतप्त, युद्ध में विकलांग हुए लोगों और शांति के समय हताहतों के लिए है।
- आधिकारिक वेबसाइट https://164.100.158.73/registration.htm) पर रजिस्टर करें और आवेदन पत्र भरें।
- फॉर्म को निकटतम जिला सैनिक बोर्ड में जमा करना होगा।
- स्वीकृति मिलने के बाद राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।
- LIC, GIC और HUDCO सहित सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों में संबंधित बैंकर या प्रतिष्ठित संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा:-
(i) इस आशय का प्रमाण पत्र कि चुकौती की समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
(ii) दावे के तहत कवर की गई अवधि के लिए वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज की राशि को दर्शाने वाला विवरण।
(iii) इस आशय के प्रमाण पत्र कि ब्याज सहित ऋण की चुकौती नियमित थी।
- ब्याज सब्सिडी ₹100000 के अधिकतम ऋण तक ही स्वीकार्य है भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो।
- सब्सिडी का भुगतान अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक या ऋण की अंतिम चुकौती की तारीख, जो भी पहले हो, तक किया जाएगा।
- एलआईसी, जीआईसी, हुडको सहित बैंक या सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लगाए गए ब्याज का 50% ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य होगा।
- ब्याज सब्सिडी सीधे आवेदक को अर्धवार्षिक देय होगी।
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