अंत्योष्टि सहायता योजना (BOCW)_UP
योजना लाभ ;- रु525000 तक की वित्तीय सहायता
विवरण –
इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिक या उसके आश्रितों को मृत्यु (आत्महत्या के मामले को छोड़कर) या निर्माण श्रमिक की विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता मापदंड –
- निर्माण मजदूर
- उत्तर प्रदेश निवासी
आवश्यक दस्तावेज़ –
रोजगार सबूत
- आवश्यक- UP-निर्माण लेबर कार्ड
मौत का सबूत
- आवश्यक- UP मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें –
ऑनलाइन प्रक्रिया :-
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को सीएससी केंद्र/ ई-जिला पोर्टल/ यूपी बीओसीडब्ल्यू वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया :-
- आवेदक श्रम विभाग से आवेदन प्राप्त कर सकता है।
- आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग को जमा करें।
टिप्पणी –
*निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में, आवेदन पत्र आश्रित द्वारा एक वर्ष के भीतर जमा करना होगा।
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