दुर्घटना सहायता योजना (BOCW)_UP
योजना लाभ : Rs 1 lakh – Rs 5 lakh p. a
विवरण –
दुर्घटना सहायता योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी निर्माण श्रमिकों के आकस्मिक नुकसान के समय में तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।
पात्रता मापदंड-
पंजीकृत निर्माण मजदूर
आवश्यक दस्तावेज़-
विकलांगता का प्रमाण
कोई भी- UP विकलांगता प्रमाण पत्र
पुलिस जांच का सबूत
आवश्यक- UP पुलिस शिकायत रिपोर्ट (FIR)
उपचार के सबूत
आवश्यक- UP मेडिकल रिपोर्ट
मौत का सबूत
कोई भी
UP मृत्यु प्रमाण पत्र
UP – पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
आवेदन कैसे करें-
- आवेदन पत्र दो प्रतियों में (घटना घटित होने की तिथि से 1 साल के अन्दर) निकटस्थ श्रम कार्यालय में अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत करना होगा।
- एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवायी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट (विकलांगता) मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, श्रमिक की मृत्यु प्रमाण-पत्र (मृत्यु), थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लाभार्थी कर्मकार के पंजीयन कार्ड की प्रमाणित प्रति आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रम होना आवश्यक है।
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