चिकित्सा उपचार के लिए गैर-पेंशनभोगी ईएसएम को वित्तीय सहायता_UP
योजना लाभ: नियमित चिकित्सा व्यय के लिए ₹30000 का एकमुश्त अनुदान।
विवरण-
यह योजना गैर-पेंशनभोगी ईएसएम या उनकी विधवा को वर्ष के दौरान नियमित चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पात्रता मापदंड-
- आवेदक एक गैर-पेंशनभोगी ईएसएम या उसकी विधवा होना चाहिए।
- रैंक हवलदार / समकक्ष और नीचे होना चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़-
पहचान का सबूत
कोई भी
- पूर्व सैनिक पहचान पत्र (पति या पत्नी)
- पूर्व सैनिक पहचान पत्र
- सेवा पुस्तक के पहले पृष्ठ की प्रति (पति या पत्नी)
- सेवा पुस्तक के पहले पृष्ठ की प्रति
उपचार के सबूत
आवश्यक
- चिकित्सा रिपोर्ट
- अस्पताल निर्वहन टिकट
अन्य दस्तावेज
आवश्यक
- आत्म सत्यापन के स्व घोषणा
- पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
बैंक खाता का सबूत
आवश्यक-UP बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें-
- विभाग की वेबसाइट http://www.ksb.gov.in/registration.htm पर रजिस्टर करें और आवेदन पत्र भरें। आवश्यक दस्तावेजों की सूची का उल्लेख वेबसाइट के लिंक सेक्शन में किया गया है; इन दस्तावेज़ों को स्कैन करके आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
- दस्तावेज़ों और आवेदन के सत्यापन के बाद; एक बार अनुमोदित होने के बाद, लाभार्थी को राशि ईसीएस या चेक के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- आवेदक हवलदार / समकक्ष और नीचे के पद का होना चाहिए।
- आवेदक से एक प्रमाण पत्र यह बताते हुए कि उसने प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ता के रूप में राज्य या वर्तमान नियोक्ता से कोई धन/ अनुदान नहीं लिया है, उसे भी अपलोड किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार के तहत अनुमोदित दरों पर मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में व्यय किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य योजना और भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना ।
- एक आवेदक उसी वर्ष के दौरान फिर से चिकित्सा अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है, जो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹ 30000 की सीमा के अधीन है।
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