पेंशन योजना (BOCW)
योजना लाभ : 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000 की मासिक पेंशन।
विवरण-
यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति माह ₹1000 की पेंशन प्रदान करने के लिए है।
पात्रता मापदंड-
- पंजीकृत निर्माण मजदूर ।
- कम से कम 10 साल के लिए कल्याण बोर्ड का एक हिस्सा होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास होना आवश्यक ।
आवश्यक दस्तावेज़-
पहचान का सबूत
आवश्यक -आधार कार्ड (केंद्रीय)
रोजगार के सबूत
आवश्यक- UP निर्माण लेबर कार्ड
बैंक खाता का सबूत
आवश्यक- UP बैंक पासबुक
निवास का प्रमाण
आवश्यक- UP अधिवास प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें:-
(a) ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
- आवेदक निकटतम श्रम विभाग कार्यालय या संबंधित तहसील कार्यालय के तहसीलदार या विकास बोर्ड के विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
- 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से 3 महीने पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। हालांकि, यदि आवेदन देर से प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वीकृति समिति के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि आवेदन को स्वीकार किया जाए या नहीं।
(b) ऑनलाइन प्रक्रिया:
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को सीएससी केंद्र / ई-जिला पोर्टल / यूपी बीओसीडब्ल्यू वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
टिप्पणी:
(i) पेंशन का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
(ii) लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को पेंशन लाभ दिया जाएगा।
(iii) आवेदक को किसी भी राज्य / केंद्र योजना के तहत किसी अन्य पेंशन लाभ का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
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