कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान योजना_UP
योजना लाभ : 8000
विवरण-
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करना है।
पात्रता मापदंड-
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग मानदंड हैं :
- एक व्यक्ति आंशिक रूप से बहरा, आंशिक नेत्रहीन या जिनके हाथ या पैर या दोनों हाथ और पैर क्षतिग्रस्त हो ।
- व्यक्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष हो, जो विशेष परिस्थितियों में ढील दी जा सकती है।
- युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- व्यक्ति जिसको एक उपकरण के लिए अतीत में अनुदान प्राप्त हुआ हो, उसकी याचिका को फिर उसी के लिए अनुमोदित नहीं किया जाएगा।
- मासिक आय 300 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़-
विकलांगता का प्रमाण
आवश्यक- UP- विकलांगता आय का प्रमाण
आय का प्रमाण
आवश्यक- UP आय प्रमाण पत्र
पहचान का सबूत
कोई भी- UP आधार कार्ड
आवेदन कैसे करें-
दिव्यांगजन जन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र / लोकवाणी के माध्यम से आवेदन कर सकते है तथा ई-आवेदन की अद्यतन स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
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