1 अप्रैल, 2015 से स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नया पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। स्वावलंबन/एनपीएस लाइट के 18-40 वर्ष की आयु समूह के अभिदाताओं के लिए भारत सरकार के द्वारा मई 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना में स्थानांतरण का विकल्प भी दिया गया है.
जो न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन उपलबध कराता है और यह भारत के गरीब एवं असेवित क्षेत्र के लोगों के लिए है। स्वावलंबन/एनपीएस लाइट के 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले अभिदाताओं जो एपीवाई में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, 60 वर्ष की आयु पूरा होने तक स्वावलंबन योजना को जारी रख सकते हैं। यदि वे चाहते हैं तो योजना से बाहर भी जा (समाप्त भी कर) सकते हैं।
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