भारत के राष्ट्रपति देश के सबसे ऊँचे राजनीतिक पद पर होते हैं। राष्ट्रपति का पद अनेक गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसे कि उनके नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर निर्भरता, उनके शैक्षणिक योग्यता और उनके राजनैतिक अनुभव आदि।
राष्ट्रपति का चयन भारत के संविधान के अनुसार किया जाता है और इसके लिए दो तरीके होते हैं: सीधा चुनाव (Direct Election) और अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election)। सीधा चुनाव में राष्ट्रपति को जनता के द्वारा निर्धारित संख्या के वोटों से चुना जाता है जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं और संसद के सदस्यों द्वारा निर्धारित संख्या के वोटों से चुना जाता है।
राष्ट्रपति की शक्तियां-
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- संसद के समाप्त होने पर राष्ट्रपति संसद को अधिसूचित कर सकते हैं या फिर संसद को अधिसूचित न करने के फैसले ले सकते हैं।
- राष्ट्रपति नए संसद के सत्र की बुलाने की अधिकारी होते हैं।
- राष्ट्रपति को संविधान विशेष से निर्धारित मामलों में विधेयक को वीटो या फिर स्वीकार करने का अधिकार होता है।
- राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार अनेक पदों के लिए नियुक्ति करने का अधिकार होता है, जैसे न्यायाधीशों, संघ रक्षा बल के पदों आदि के लिए।
- राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों को विभाजित करने या फिर उनको फिर से विभाजित करने का अधिकार होता है।
- राष्ट्रपति को भारतीय सेना के सर्वोच्च निर्देशक होने का अधिकार होता है।
राष्ट्रपति चुनाव की योग्यताएं-
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
- नागरिकता: राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- आयु: राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की नामांकन शुल्क जमा करना आवश्यक होता है।
- उम्मीदवार को निर्दिष्ट संख्या की नागरिकों के समर्थन के लिए अधिकार होना चाहिए।
- उम्मीदवार को अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा के अंतर्गत रहना होगा।
- उम्मीदवार के पास एक अच्छा व्यक्तिगत वित्तीय रिकॉर्ड होना चाहिए।
- उम्मीदवार को संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होना चाहिए।
- उम्मीदवार को भारत के संबंध में अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
- उम्मीदवार को राजनीतिक जीवन में उच्च मूल्यों और नैतिकता के प्रति जागरूक होना चाहिए।
भारतीय संविधान के मुताबिक़ राष्ट्रपति का चयन-
भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का चयन निम्नलिखित तरीके से होता है:
सीधा चुनाव: राज्यों के विधानसभाओं और संसद के सदस्यों को मिलाकर निर्धारित संख्या के वोटों से राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इस तरीके से चुनाव को सीधे चुनाव (Direct Election) कहा जाता है।
अप्रत्यक्ष चुनाव: इसमें, राज्यों की विधानसभाओं और संसद के सदस्यों के द्वारा निर्धारित निकायों को वोट दिए जाते हैं और उन निकायों के वोटों के आधार पर राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इस तरीके से चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) कहा जाता है।
संयुक्त चुनाव: अंतिम चयन राज्यों के विधानसभाओं और संसद के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त चुनाव में किया जाता है। इस तरीके से चुनाव को संयुक्त चुनाव (Joint Election) कहा जाता है।
भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति का चयन सीधे चुनाव (Direct Election) तथा अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- धारा 52: भारत के राष्ट्रपति भारत का मुखिय प्रभु होगा।
- धारा 53: भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ संघ के अध्यक्ष होगा।
- धारा 54: भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा।
- धारा 55: भारत का राष्ट्रपति उन सदस्यों के मध्य से चुना जाएगा जो संसद के सदस्य हैं।
- धारा 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा।
- धारा 57: राष्ट्रपति के पद से निर्वाचित होने के लिए, उम्मीदवार को कुछ निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होगी।
- धारा 58: राष्ट्रपति अपने पद से समय-समय पर इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उन्हें आपत्तिजनक आचरण के कारण उनके पद से हटा दिया जा सकता है।
राष्ट्रपति का वेतन-
भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को महीने का वेतन रुपये 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को दूसरे भत्ते भी मिलते हैं जैसे:
- राष्ट्रपति भवन: राष्ट्रपति के निवास के लिए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रपति भवन में रहने की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई किराया नहीं दिया जाता है।
- सुरक्षा: राष्ट्रपति की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए भारत सरकार सुरक्षा व्यवस्था की प्रदान करती है। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- यात्रा: राष्ट्रपति को अपनी देश या विदेश में यात्रा के दौरान स्पष्ट भत्ता दिया जाता है।
- बिल्डिंग्स और वाहन: राष्ट्रपति के लिए राज्य भवनों और वाहनों की सुविधा प्रदान की जाती है।
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मेडिकल और अन्य सेवाएं: राष्ट्रपति को भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर की मेडिकल सेवाएं और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।