निर्माण श्रमिक बालिका आशीर्वाद योजना (BOCW)_UP
योजना लाभ : 20000-25000
विवरण–
निर्माण श्रमिक बालिका आशीर्वाद योजना बालिकाओं के जन्म के बारे में लोगों के बीच सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए और आदेश में आत्म निर्भर बनाने के लिए व लड़कियों में वयस्क शादी की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत निर्माण मजदूर द्वारा सभी पात्रता शर्तों की पूर्ति के बाद 20,000/- रुपये की एक बार सहायता सावधि जमा के रूप में महिला बच्चे के जन्म होने पर प्रदान की जाती है। सावधि जमा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही परिपक्व होती है।
पात्रता मापदंड-
पंजीकृत निर्माण मजदूर निर्माण कामगार 1 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए पंजीकृत होना चाहिए। बालिका के जन्म से 1 वर्ष के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़-
रोजगार के सबूत
आवश्यक- UP – निर्माण लेबर कार्ड
उम्र का सबूत
आवश्यक – UP – जन्म प्रमाणपत्र (बेटी)
अन्य दस्तावेज
आवश्यक- आंगनवाड़ी नामांकन
आवेदन कैसे करें-
- आवेदन पत्र दो प्रतियों में निकटस्थ श्रम कार्यालय में अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत करना होगा।
- एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवायी जाएगी।
- सभी पंजीकृत महिला / पुरूष निर्माण श्रमिक जो न्यूनतम 1 वर्ष से सदस्य हो तथा अंशदान जमा किया हो।
- परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा दूसरी को लाभ तभी मिलेगा जब दोनो सन्तानें बालिका हों। यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकाएं जन्म लेती हैं। तो सभी को लाभ अनुमन्य होगा।
- कानूनी रूप से गोद ली हुई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए लाभ अनुमन्य होगा।
- बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म-मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यदि पुत्री का निधन हो जाता है। तो सावधि जमा की रकम बोर्ड को वापस हो जायेगी।
- भारत / उ०प्र० सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना में लाभ न लिया हो।
- भुगतान अविवाहित रहने पर ही देय है।
- परिवार के निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म से 01 वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
- सावधि जमा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही परिपक्व होगा।