प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
योजना लाभ : up to Rs. 1,20,000
विवरण-
यह योजना घर बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में ₹120000 और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹130000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र सहित घर का आकार 25 वर्ग मीटर होगा लाभार्थी को उनके घरों के निर्माण के लिए क्यूरेटेड डिजाइन के साथ सहायता की जाएगी एक शॉर्टलिस्टेड लाभार्थी घर बनाने के लिए ₹70000 के अतिरिक्त ऋण के लिए भी बैंकों से संपर्क कर सकता है। लाभार्थियों का चयन SECC 2011 सूची के साथ-साथ आवास + सर्वेक्षण से किया जाएगा। योजनान्तर्गत हितग्राहियों की अन्तिम सूची एवं प्रतीक्षा सूची का निर्णय करने के लिए ग्राम सभाओं की व्यवस्था की जायेगी।
पात्रता मापदंड–
- आवेदक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भाग से होना चाहिए।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी उम्र 18-60 के बीच हो।
- भूमिहीन मजदूर जो एक आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करते थे, योजना के लिए भी पात्र हो सकते हैं।
- आवेदक को अपनी आर्थिक स्थिति (BPL / AAY ) सुनिश्चित करनी होगी।
लाभार्थियों का चयन:
- सभी आवासहीन व्यक्ति
- 0,1,2 कमरों वाले सभी घरों में कच्ची दीवारों और SECC डेटा के अनुसार छत है।
आवश्यक दस्तावेज़ –
अन्य दस्तावेज-
आवश्यक
- स्व घोषणा
- संपत्ति के आवंटन का पत्र
आय का प्रमाण-
कोई भी
- वेतन पर्ची
- राशन कार्ड.
- फॉर्म 16
बैंक खाता का सबूत
पहचान का सबूत
कोई भी
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड.
आवेदन कैसे करें-
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास या इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची के बारे में जानकारी के लिए ग्राम पंचायत से जानकारी ले ।
- यदि सूचि में आपका नाम नहीं है, तो उसके लिए ग्राम सेवक या सरपंच अनुरोध करें।
- अंतिम चयन बजट उपलब्ध आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
- लाभार्थी मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के 90 दिनों के लिए हकदार होंगे।
- सरकार योगदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।