प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना
योजना लाभ : ₹6,000 प्रति वर्ष
विवरण-
यह योजना फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, प्रत्याशित कृषि आय के साथ।
पात्रता मापदंड-
उच्च आर्थिक समूह के निम्नलिखित वर्ग योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे –
(a) सभी सांस्थानिक ज़मींदार।
(b) कृषक परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित वर्ग में आते हो –
(1) पूर्व या वर्त्तमान संवैधानिक पद धारी।
(II) पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और पूर्व / वर्तमान लोक सभा / राज्य सभा / विधान सभा / विधान परिषद्, पूर्व और वर्तमान नगर निगम के मेयर, पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य।
(c) सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और केंद्रीय / राज्य मंत्रालय/ कार्यालय / विभाग और केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्र सरकार के अन्तरगत स्वायत्त संसथान साथ ही नगर निकायों के कर्मी।
(d) ऊपर लिखे सभी सेवानिवृत्त पेंशन लाभार्थी जिनकी मासिक पेंशन १०००० या इस से ज़्यादा है।
(e) सभी जिन्होंने पिछले वर्ष आयकर जमा किया।
(f) पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, जो किसी संस्था से सम्बंधित है और अपना पेशे की प्रैक्टिस करते हैं। यदि ज़मीन के मालिक के पास 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन है लेकिन उसका पति या पत्नी ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार लाभ के अयोग्य है तो वह भी योजना के लाभार्थी होंगे।
आवश्यक दस्तावेज़ –
पहचान का सबूत
आवश्यक – आधार कार्ड (केंद्रीय)
निवास का प्रमाण
कोई भी
- UP वोटर आईडी
- UP राशन कार्ड
बैंक खाता का सबूत
आवश्यक- बैंक खाता विवरण
संपत्ति धारण का सबूत
कोई भी
- UP भूमि पंजीकरण प्रमाणपत्र
- UP 8A प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें-
- अपनी ग्राम पंचायत का अनुमोदन करें और पात्रता फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
ऑनलाइन आवेदन:
- https://pmkisan.gov.in/# पर जाएं
- किसान कोने पर क्लिक करें और नए किसान पंजीकरण पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और भूमि के विवरण में जोड़ें।